राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुनवाई पूरी, 26 अक्टूबर को आएगा फैसला

HIGHLIGHTS
- राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई पूरी।
- विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने फैसले के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की।
- राहुल गांधी को फैसले के दिन अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई पूरी हो गई है। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 26 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की। इस दिन राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा।
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फैसले के दिन अदालत में मौजूद रहेंगे।
वहीं, वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई थी। इसके जवाब में उन्होंने अपना प्रतिवाद प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, बचाव पक्ष ने लिखित तर्क में घटना वाले दिन दिए गए भाषण को स्वीकार किया है।
धारा 437-ए का भी करना होगा पालन
अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक, फैसले के दिन राहुल गांधी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए का अनुपालन भी करना होगा। इस प्रावधान के तहत फैसला आने के बाद अपील किए जाने की स्थिति में ऊपरी अदालत में उपस्थित रहने के लिए संबंधित व्यक्ति को जमानत बंधपत्र और जमानतदार पेश करने होते हैं। यह बंधपत्र छह महीने तक प्रभावी रहता है।
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