रामपुर तिराहा कांड: तीन आरोपियों की हाजिरी माफी मंजूर

मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा कांड की सीबीआई बनाम राधा मोहन द्विवेदी मामले में तीन आरोपियों ने अदालत में हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र जमा किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-9 ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि 28 नवंबर को संबंधित गवाह को उपस्थित कराया जाए। वहीं, जेल में बंद दो अन्य आरोपियों को अगली सुनवाई पर तलब किया गया है।
सुनवाई के दौरान आरोपी ब्रिजेश कुमार, संजीव कुमार और कंवरपाल की ओर से माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप फिलहाल जेल में हैं, जबकि बाकी आरोपी अदालत में हाजिर हुए।
अदालत ने कहा कि यह मामला 2004 से लंबित है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 20 से 30 साल पुरानी पत्रावलियों का जल्द निस्तारण करना आवश्यक है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह घटना 1 अक्टूबर 1994 की रात की है, जब अलग राज्य की मांग को लेकर देहरादून से आंदोलनकारी दिल्ली के लिए बसों में निकले थे। इस आंदोलन में महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। आरोप है कि रामपुर तिराहा पर रात लगभग एक बजे बस रोककर महिला आंदोलनकारियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की गई।
उत्तराखंड संघर्ष समिति ने इस घटना के बाद हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद, 25 जनवरी 1995 को सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वर्तमान में मुजफ्फरनगर में इस मामले की तीन पत्रावलियों पर सुनवाई जारी है।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.






















Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.