राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला, CBI ने याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए बुलाया

HIGHLIGHTS
- भाजपा नेता विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
- सीबीआई ने शिकायतकर्ता को कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है।
- मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में पहले सुनवाई हो चुकी है।
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाने वाले भाजपा सदस्य विग्नेश शिशिर को सीबीआई ने सोमवार को पेश होने के लिए कहा है।
इस मामले को लेकर विग्नेश शिशिर ने बताया कि उन्हें सीबीआई कार्यालय बुलाया गया है। हालांकि, उन्होंने इससे ज्यादा जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।
12 मई को हुई थी मामले में सुनवाई
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 12 मई को बंद कमरे में करीब दो घंटे तक सुनवाई की थी। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई को जारी आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ को सीबीआई ने बताया था कि उसे याचिकाकर्ता की शिकायत मिल चुकी है और वह आठ सप्ताह के भीतर अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगी।
शिशिर ने लगाए हैं ये आरोप
विग्नेश शिशिर ने अपनी आपराधिक रिट याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति जुटाई है। याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की गई है।
इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने कहा था कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत सीबीआई को प्राप्त हुई है तो आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जा सकता है।
पीठ ने सीबीआई और ईडी के अलावा केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को भी राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।
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