चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा

HIGHLIGHTS
- दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को तीन महीने की सजा सुनाई।
- अदालत ने कहा कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया।
- इससे पहले सत्र अदालत छह महीने की सजा सुना चुकी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अस्थायी रोक लगाई थी।
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उन्हें तीन महीने की सजा सुनाने का आदेश दिया। यह फैसला एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभिनेता को बकाया राशि का भुगतान करने और अपने वादों को पूरा करने के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने निर्धारित भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने माना कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी समझौते की शर्तों का पालन नहीं हुआ।
इस मामले में पहले निचली अदालत भी राजपाल यादव को दोषी ठहरा चुकी थी। मई 2024 में सत्र अदालत ने उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस सजा पर अस्थायी रोक लगा दी थी, क्योंकि अदालत को बताया गया था कि दोनों पक्ष समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
मामले के समाधान के लिए इसे दिल्ली हाईकोर्ट के मेडिएशन सेंटर में भी भेजा गया था। लेकिन न्यायालय के अनुसार, तय समय के भीतर भुगतान और समझौते की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि राजपाल यादव ने लगभग 2.5 करोड़ रुपये की राशि किस्तों में चुकाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, अदालत के मुताबिक इस प्रस्ताव के अनुरूप भी भुगतान नहीं किया गया। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने अभिनेता को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाने का निर्णय लिया।
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