त्विषा शर्मा मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में चल रहे ट्रायल पर लगाई रोक

HIGHLIGHTS
- मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।
- त्विषा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने केस दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है।
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।
भोपाल। नोएडा की मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने भोपाल की सत्र अदालत में चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश त्विषा के पिता और मामले के शिकायतकर्ता नवनिधि शर्मा की ओर से दाखिल ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भोपाल की सत्र अदालत में लंबित मुकदमे की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रतिवादियों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है।
भोपाल से दिल्ली में सुनवाई कराने की मांग
त्विषा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दायर की है। इसमें मामले की सुनवाई भोपाल की सत्र अदालत से दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायसंगत सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।
अगले आदेश तक रुकी रहेगी ट्रायल की कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भोपाल की सत्र अदालत में इस मामले की सुनवाई फिलहाल रुकी रहेगी। यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। हालांकि, मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग पर अदालत ने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
उपलब्ध जानकारी में मामले की अगली सुनवाई की तारीख स्पष्ट नहीं है। प्रतिवादियों के जवाब और आगे की सुनवाई के बाद ही मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने के अनुरोध पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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