नई दिल्ली: राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। 18 दिसंबर से किसी भी वाहन को बिना पीयूसी (Pollution Under Control) प्रमाणपत्र के पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। वाहन मालिकों के पास केवल आज और कल का समय है, उसके बाद नियम पूरी तरह लागू होगा।
सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई ट्रक निर्माण सामग्री लेकर आता पाया गया और उसका पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है, तो वाहन को सीज कर दिया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर से आने वाले BS-6 मानक से कम वाले वाहनों पर भी अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि समय रहते पीयूसी प्रमाणपत्र बनवा लें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम राजधानी में प्रदूषण स्तर को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक हैं।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "किसी भी सरकार के लिए नौ से दस महीनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में बड़ी कमी लाना असंभव है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर दिन AQI में सुधार देख रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हमें पिछली सरकारों ने विरासत में दी है, और हम इसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं।"