हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में 7 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण के बाद रेप और हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. 5 साल पहले यूपी के रहने वाले दोषी ने अपहरण के बाद बच्ची के साथ दुराचार किया था. इतना ही नहीं, इसके बाद दोषी आकाश ने बच्ची का गला घोंट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी. बाद में मामले की जांच में पता चला था कि दरिंदगी की हदें पार करते हुए बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का टुकड़ा भी डाला था. मासूम के साथ इतनी बदसलूकी करने वाले इस दोषी को जिला सोलन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चल रहा था.

असाधारण घटना, हर सजा कम
इस जघन्य अपराध को सोलन में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट नेचर करार दिया है. वारदात में दोषी पाए गए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के रहने वाले आकाश को सजा-ए-मौत के आदेश जारी हुए हैं. अदालत में दोषी को आईपीसी की धारा-302, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत सजा सुनाई है. अदालत ने टिप्पणी की कि अपराध की ये घटना असाधारण है. इसमें आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त होगी.

जिला न्यायवादी एमके शर्मा के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. पीयूष कपिला द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया था. इसमें ओपिनियन आया था कि बच्ची की हत्या गला घोंटकर की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान भी दरिंदगी से दुराचार के बाद हत्या की तस्दीक हो गई थी. इस अपराध की जांच को सब इंस्पेक्टर बहादुर सिंह द्वारा किया गया था, जो इस समय सीआईडी शिमला में तैनात हैं. अदालत ने दोषी पाए गए आकाश को आईपीसी की धारा 302 के तहत 25000 का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं. जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.

20 फरवरी 2017 को हुई थी लापता
अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा-6 व आईपीसी की धारा-376 के तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना किया गया है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह साधारण कारावास भुगतना होगा. अदालत ने पीड़ित बच्ची के माता-पिता को 12 लाख 50 हजार रुपए का कंपनसेशन अदा करने के भी आदेश जारी किए हैं. बता दें कि अदालत द्वारा जारी फांसी की सजा के आदेश की कन्फर्मेशन उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी. मामले की पैरवी विशेष सरकारी अभियोजक सुनील दत्त वासुदेवा द्वारा की गई. बता दें कि प्रवासी दंपत्ति की बेटी 20 फरवरी 2017 को लापता हुई थी. परिजनों को ही दोषी के बच्ची के साथ होने की सूचना मिली थी. दोषी पाए गए आकाश की निशानदेही पर ही बच्ची का शव जंगल से बरामद किया गया था.