मुजफ्फरनगर। थाना चरथावल क्षेत्र के गांव बधाईकलां निवासी समरजीत सिंह ने मंडल आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी ने प्रकाष्ठ (लकड़ी) ट्रांसपोर्ट शुल्क के टेंडर में लापरवाही बरती है और नियमों के खिलाफ जाकर टेंडर किया है।
शिकायत कर्ता समरजीत सिंह ने बताया कि नए टेंडर के लिए जिला पंचायत की ओर से डीएम या सीडीओ को देना अनिवार्य है। इसके बाद डीएम या सीडीओ द्वारा सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। जिला पंचायत द्वारा ना तो डीएम/सीडीओ को सूचना दी गई और ना ही मुख्य समाचार पत्रों में टेंडर के विषय में प्रकाशन कराया गया। इसके बिना ही 24 मई को केवल अपनी साइट पर टेंडर के संबंध में डाल दिया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए भी केवल चार दिन का समय दिया। आरोप है कि 29 मई को अपने चेहते ठेकेदारों के पक्ष में टेंडर खोल दिया गया। मांग की है कि यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोककर इसकी जांच की जाए।