धौला कुआं बीएमडब्ल्यू हादसा: दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, आरोपी गगनप्रीत को नोटिस

दिल्ली पुलिस ने धौला कुआं BMW मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपी महिला गगनप्रीत मक्कड़ को नोटिस जारी किया और मामले में संबंधित पक्षों को 2 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
मामले का विवरण
पुलिस ने बताया कि सितंबर 2025 में दिल्ली के धौला कुआं के पास BMW कार से वित्त मंत्रालय के 52 वर्षीय अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार हादसा आरोपी की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हुआ था। आरोपी ने नवजोत सिंह को पास के अस्पताल की बजाय लगभग 20 किलोमीटर दूर GTB नगर स्थित नर्सिंग होम ले जाया, जिससे महत्वपूर्ण इलाज का "गोल्डन आवर" बर्बाद हो गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, नवजोत सिंह हादसे के 5-15 मिनट बाद ही गंभीर रक्तस्राव के कारण दम तोड़ बैठे।
पुलिस के आरोप
जांच अधिकारी ने कोर्ट में बताया कि गगनप्रीत मक्कड़ ने जानबूझकर पीड़ित को दूर के अस्पताल ले जाकर कीमती समय गंवाया और मौके पर उपलब्ध एम्बुलेंस की मदद भी ठुकरा दी। पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया कि हादसा BMW X5 की तेज रफ्तार (100-110 किमी/घंटा) के कारण हुआ। कार ने मेट्रो पिलर से टकराने के बाद पलटी खाई और हरि नगर निवासी नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे उनकी मौत हुई और उनकी पत्नी सहित तीन अन्य घायल हुए।
अपराध धाराएँ
चार्जशीट में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या), 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), 336/337/338 (सुरक्षा या जान को खतरे में डालना), और 201/238A (साक्ष्य मिटाना या छिपाना) शामिल हैं।
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