झीरम घाटी नक्सली हमला: NIA कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया

HIGHLIGHTS
- झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में NIA कोर्ट का फैसला।
- अदालत ने मामले में 10 आरोपियों को दोषी ठहराया।
- दोषियों की सजा पर फैसला अभी बाकी है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि, दोषियों को कितनी सजा मिलेगी, इस पर फैसला अभी बाकी है। इससे पहले 12 अगस्त को मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी हो चुकी थीं, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला 31 अगस्त को सुनाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन इसे शनिवार को जारी किया गया।
25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुआ था नक्सली हमला
25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान दरभा की झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 32 लोगों की मौत हुई थी।
हमले के दो दिन बाद 27 मई 2013 को केंद्र सरकार ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी थी।
जांच के दौरान एनआईए ने 40 मुख्य आरोपियों समेत 150 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई, जबकि बाकी 10 आरोपी हिरासत में रहे।
इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अब अदालत ने बचे हुए सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
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