लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में DSP गुरशेर संधू को राहत, हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी का आदेश किया रद्द

HIGHLIGHTS
- पंजाब सरकार ने 2 जनवरी 2025 को किया था सेवा से बर्खास्त
- लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार मामले में हुई थी कार्रवाई
- संधू ने बर्खास्तगी के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था
चंडीगढ़। पंजाब के डीएसपी गुरशेर संधू को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को रद कर दिया है। इसके बाद उनके दोबारा पुलिस सेवा में लौटने का रास्ता साफ हो गया है।
पंजाब सरकार ने 2 जनवरी 2025 को गुरशेर संधू को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। यह कार्रवाई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खरड़ स्थित सीआईए परिसर में हुए साक्षात्कार के मामले में की गई थी। इसके बाद संधू के खिलाफ फिरौती और भ्रष्टाचार से संबंधित मामले भी दर्ज किए गए थे।
संधू ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि साक्षात्कार मामले में उन्हें गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया और पूरे प्रकरण में उन्हें बलि का बकरा बनाया गया।
याचिका में संधू ने कहा था कि बिश्नोई को पंजाब लाए जाने के बाद से ही वह एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की हिरासत में था। खरड़ के सीआईए परिसर में भी उसकी कस्टडी एजीटीएफ के पास ही थी। ऐसे में साक्षात्कार के लिए उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार मानकर सेवा से बर्खास्त करना उचित नहीं था।
संधू ने यह भी दलील दी थी कि बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई करने से पहले उनका पक्ष उचित तरीके से नहीं सुना गया। इसी आधार पर उन्होंने सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश जारी नहीं हुआ था।
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