पर्सनैलिटी राइट्स उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक और अश्लील सामग्री हटाने का दिया आदेश

नई दिल्ली: अभिनेता आर माधवन की पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके नाम, छवि या व्यक्तित्व का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग करने से रोक लगा दी। कोर्ट ने आरोपी पक्षों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक का उपयोग कर माधवन की पहचान का दुरुपयोग करने से भी प्रतिबंधित किया। साथ ही इंटरनेट पर अपलोड कुछ अश्लील सामग्री को हटाने के निर्देश दिए गए।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा कि अदालत इस मामले में विस्तृत अंतरिम आदेश पारित करेगी और स्पष्ट निर्देश दिए कि रोक केवल अश्लीलता या अनुचित सामग्री के आधार पर लगाई जाए।
अभिनेता की ओर से पैरवी कर रही वकील ने बताया कि आरोपी ने ‘केसरी 3’ नामक एक फर्जी फिल्म ट्रेलर तैयार किया, जिसमें दावा किया गया कि यह फिल्म जल्द रिलीज होगी। इस ट्रेलर में डीपफेक और एआई-जनरेटेड तकनीक का इस्तेमाल कर माधवन की छवि और क्षमता का गलत उपयोग किया गया।
वकील ने आगे कहा कि मुकदमा दायर करने से पहले ही अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उल्लंघनकारी सामग्री को हटाने का प्रयास किया था, लेकिन उसे पर्याप्त राहत नहीं मिली।
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