भोजशाला नमाज स्थल विवाद पर SC सख्त, MP सरकार से मांगी वैकल्पिक जगह की जानकारी

HIGHLIGHTS
- भोजशाला नमाज स्थल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दी।
- मुस्लिम पक्ष ने वैकल्पिक नमाज स्थल की दूरी को लेकर आपत्ति जताई, जबकि सरकार ने करीब 900 मीटर दूरी बताई।
- सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से भोजशाला के पास नमाज के लिए जगह उपलब्ध कराने पर जानकारी मांगी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नमाज के लिए तय की गई वैकल्पिक जगह को लेकर आपत्ति जताई गई है। याचिका में कहा गया है कि नमाज के लिए दी गई दूसरी जगह धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर से काफी दूर है।
एमपी सरकार से जानकारी मांगेगा सुप्रीम कोर्ट
चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी लेकर बताएं कि क्या विवादित परिसर के आसपास नमाज के लिए कोई दूसरी जगह उपलब्ध कराई जा सकती है।
मुस्लिम पक्ष ने जताई दूरी को लेकर आपत्ति
मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि अदालत ने राज्य सरकार को भोजशाला के पास नमाज के लिए खुली जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जो जमीन तय की है, वह भोजशाला परिसर से करीब दो किलोमीटर दूर है।
अहमदी ने कहा कि अदालत का आदेश था कि नमाज के लिए जगह भोजशाला के पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की नमाज के लिए जो जमीन दी गई है, वह काफी दूर है और इस वजह से पहले ही शुक्रवार की नमाज नहीं पढ़ी जा सकी है।
सरकार ने बताई 900 मीटर दूरी
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नमाज के लिए तय की गई वैकल्पिक जगह विवादित परिसर से करीब 900 मीटर दूर है।
उन्होंने पीठ को भरोसा दिलाया कि वह खुद इस मामले को देखेंगे और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाए जाएंगे। मेहता ने कहा कि वह इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से गौर करेंगे और आवश्यकता होने पर इसे ठीक करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत के पहले दिए गए आदेश का पालन 'शब्दशः और पूरी भावना के साथ' किया जाना चाहिए।
पीठ ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। साथ ही सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि वह नमाज के लिए विवादित परिसर के पास जगह उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार से आवश्यक निर्देश लेकर आएं।
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