प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का फैसला,आतिशबाजी को लेकर समयसारिणी जारी

रोशनी का पर्व दीपावली नजदीक आने के साथ ही वायु और ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आतिशबाजी को लेकर समयसारिणी जारी कर दी है। आदेश के अनुसार दिवाली पर दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा 19 नवंबर को गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 और रात 9 से 10 बजे के बीच आतिशबाजी की जा सकेगी। क्रिसमस पर 25 दिसंबर की रात और नए साल पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति होगी। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई कॉमर्स वेबसाइटों को किसी भी तरह के पटाखों के ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लेंगी। विभागीय सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर प्रधान सचिव गृह, सचिव शिक्षा, पुलिस महानिदेशक, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी डीसी व एसपी को हर हाल में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। 

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