लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में आगामी छह माह के लिए हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने इसके संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह कदम उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा के तहत उठाया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के अधीन आने वाले कार्यालयों में किसी भी प्रकार की हड़ताल या कार्य बहिष्कार की अनुमति नहीं होगी। अधिकारीयों और कर्मचारियों को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

उधर, युवाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के प्रयासों को भी जारी रखा है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आठ निशुल्क आवासीय कोचिंग और 150 मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग सेंटरों के जरिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार, जिनकी पारिवारिक आय छह लाख रुपये तक है, वे 12 दिसंबर तक पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस साल अब तक उत्तर प्रदेश के 150 अभ्युदय कोचिंग सेंटर्स में 23,801 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों में मदद मिल सके।