दिल्ली-एनसीआरFEATURED
एफडीटीएल नियमों पर हाईकोर्ट सख्त: केंद्र सरकार-डीजीसीए और इंडिगो को नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, विमानन नियामक डीजीसीए और इंडिगो एयरलाइंस की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को जवाब तलब किया है। याचिका में संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के तहत दी गई छूट को चुनौती दी गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान डीजीसीए ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि किसी भी एयरलाइन के पायलटों को मिलने वाले अनिवार्य साप्ताहिक विश्राम में कोई रियायत नहीं दी गई है। नियामक की ओर से पेश अधिवक्ता अंजना गोसाईं ने बताया कि पायलटों के लिए साप्ताहिक अवकाश से जुड़े नियम पहले की तरह पूरी तरह प्रभावी हैं और उनमें कोई कटौती या शिथिलता नहीं की गई है।
Discussion
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.





















Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.