भोजशाला परिसर के पास आज होगी जुमे की नमाज, सुप्रीम कोर्ट ने तय की जगह

HIGHLIGHTS
- भोजशाला परिसर के पास आज वैकल्पिक स्थान पर जुमे की नमाज अदा की जाएगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर नमाज की जगह तय की है।
- प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है।
मध्य प्रदेश के धार में चल रहे भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ-साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने नमाज को लेकर क्या आदेश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले जारी अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए मुस्लिम समुदाय के लिए जुमे की नमाज का स्थान निर्धारित किया है। अब शुक्रवार को नमाज भोजशाला परिसर से लगी दरगाह की जमीन पर अदा की जाएगी। यहां प्रत्येक शुक्रवार दोपहर के समय दो घंटे तक नमाज पढ़ने की अनुमति होगी।
मुस्लिम पक्ष की मांग पर कोर्ट ने दिया निर्देश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश मुस्लिम पक्ष की शिकायत के बाद दिया। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कि प्रशासन भोजशाला के आसपास मौजूद वैकल्पिक स्थानों पर नमाज की अनुमति नहीं दे रहा है।
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि राज्य किसी भी पक्ष के अधिकारों के बीच विवाद में नहीं पड़ना चाहता और उसकी प्राथमिकता केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
इस पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना, दोनों ही राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं।
प्रशासन ने शुरू की तैयारियां
जिला प्रशासन ने निर्धारित स्थान पर सफाई और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।
शुक्रवार को एएसपी, सीएसपी, डीएसपी और एसडीओपी स्तर के अधिकारियों समेत करीब 350 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। वहीं, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मोबाइल बाइक टीमें लगातार गश्त करेंगी।
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