क्रिकेटर यश दयाल को बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

HIGHLIGHTS
- यश दयाल के खिलाफ 2025 में इंदिरापुरम थाने में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।
- हाईकोर्ट में यश दयाल ने पुलिस की चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को चुनौती दी थी।
- यश के वकील ने अदालत में संबंधों को आपसी सहमति पर आधारित बताया और आरोपों पर सवाल उठाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज निवासी क्रिकेटर यश दयाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गाजियाबाद के ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी की एकल पीठ ने दिया।
यश दयाल के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में वर्ष 2025 में एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की और इसके बाद चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए यश दयाल के खिलाफ समन आदेश जारी किया था।
यश दयाल ने हाईकोर्ट में पुलिस की चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के संज्ञान व समन आदेश को चुनौती दी थी। उनके अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति पर आधारित थे। शुरुआत में शादी का कोई वादा नहीं किया गया था।
अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता या किसी अन्य गवाह के बयान में शादी का आश्वासन दिए जाने का उल्लेख नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रसिद्धि मिलने के बाद धन उगाही के उद्देश्य से यह मामला दर्ज कराया गया।
इससे पहले 15 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर यश दयाल की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी।
यश दयाल अब छत्तीसगढ़ से खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके तेज गेंदबाज यश दयाल ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का साथ छोड़ दिया है। अब वह घरेलू क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की टीम की ओर से खेलते नजर आएंगे।
यश दयाल छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित ट्रेनिंग कैंप से भी जुड़ चुके हैं। हालांकि, उन्हें अभी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से एनओसी मिलने का इंतजार है। यश दयाल ने बताया कि नए अवसरों की तलाश में उन्होंने नए राज्य का रुख किया है।
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