दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई साफ, ग्रेप-3 के प्रतिबंध हटाए गए

नई दिल्ली में मंगलवार को वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 से घटकर 236 पर आ गया, जिससे प्रदूषण में गिरावट दर्ज हुई। इस सुधार के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP उप-समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कुछ प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है।
उप-समिति ने GRAP स्टेज-3 के तहत लागू सभी पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। हालांकि, वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए GRAP के स्टेज-1 और स्टेज-2 के प्रतिबंध NCR में जारी रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि मौसम की अनुकूल परिस्थितियों और प्रदूषण स्तर में आई गिरावट के कारण यह कदम उठाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ती है तो आवश्यकतानुसार सख्त नियम फिर से लागू किए जाएंगे।
GRAP-3 के हटाए गए प्रतिबंध
गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक।
खनन, पत्थर तोड़ने और क्रशर यूनिट्स पर पाबंदी।
NCR में डीज़ल जनरेटर सेट का इस्तेमाल केवल आपात सेवाओं तक सीमित।
बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-IV डीज़ल वाहन बंद।
सड़कों पर अतिरिक्त मशीन स्वीपिंग और पानी का छिड़काव अनिवार्य।
GRAP-1 और GRAP-2 के नियम अभी भी लागू
GRAP-1 के तहत:
नियमित सड़कों की सफाई और पानी छिड़काव।
कचरा जलाने पर पूरी तरह रोक।
खुले में निर्माण सामग्री रखने पर सख्ती।
होटल और रेस्तरां में कोयला-लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध।
ट्रैफिक जाम कम करने के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनाती।
GRAP-2 के तहत:
NCR में बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों पर रोक (सिर्फ आवश्यक वस्तुओं वाले ट्रक को छूट)।
डीज़ल जनरेटर के उपयोग पर कड़ाई।
पार्किंग शुल्क बढ़ाकर निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करना।
सड़कों पर धूल नियंत्रण और निगरानी।
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई।
प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करें और अनावश्यक रूप से प्रदूषण फैलाने से बचें, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार का यह सिलसिला बना रहे।
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