दिल्ली दंगा: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

HIGHLIGHTS
- दिल्ली दंगा साजिश मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।
- शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें यूएपीए मामले में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।
- हाई कोर्ट ने पुलिस को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में शरजील के साथ उमर खालिद समेत कई अन्य आरोपी भी नामजद हैं।
नई दिल्ली। दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। शरजील ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।
हाई कोर्ट ने मामले में पुलिस को नोटिस जारी करते हुए हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब पुलिस को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा।
यूएपीए के तहत दर्ज है मामला
शरजील इमाम पर दिल्ली दंगों की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप है। उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में शरजील इमाम के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि यह मामला दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश से संबंधित है।
अब हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में दिल्ली पुलिस के जवाब के बाद जमानत याचिका पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
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