दिल्ली दंगा साजिश मामला: शरजील इमाम की नई जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

HIGHLIGHTS
- दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में शरजील इमाम की नई जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।
- कोर्ट ने पुलिस को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया, मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
- शरजील इमाम जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर यूएपीए के तहत हिंसा की साजिश रचने का आरोप है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम की नई जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पुलिस से दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
शरजील इमाम जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। उनकी ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मामले की सुनवाई में काफी देरी हो रही है। याचिका में बताया गया है कि आरोप तय करने को लेकर बहस 200 दिनों से अधिक समय से चल रही है, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट पहुंचे शरजील इमाम
इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, अदालत ने यह छूट दी थी कि अगर मुकदमे की कार्यवाही में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं होती है तो वह दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 4 जुलाई 2026 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में नई जमानत याचिका दाखिल की है।
2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी हैं शरजील इमाम
गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की साजिश रची गई थी।
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