नोएडा में 28 से 30 मई तक धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)। आगामी त्योहारों और संभावित धरना-प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। जिले में 28 मई से 30 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्र करने, विरोध प्रदर्शन या धरना देने पर रोक रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ बढ़ने और विभिन्न संगठनों की गतिविधियों के चलते शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है, जिसे देखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
धारा 163 के प्रभावी होने के बाद जिले में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के आयोजन या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। सभी नागरिकों को प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
पुलिस प्रशासन ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के लिए नियमित गश्त और चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे।
अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था को हर हाल में प्राथमिकता दी जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
इस दौरान नोएडा में अगले तीन दिनों तक विशेष सतर्कता और कड़ी निगरानी के बीच प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू रहेंगी, ताकि शहर में शांति और सामान्य स्थिति बनी रहे।
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