पटना हाईकोर्ट ने डीसी कॉलेज की सहायक प्राध्यापिका के स्थानांतरण पर लगाई अंतरिम रोक

पटना। पटना हाईकोर्ट ने डीसी कॉलेज, हाजीपुर की हिन्दी विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉ. मीना के स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा जारी ट्रांसफर आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश दिया।
डॉ. मीना ने 25 सितंबर 2025 को डीसी कॉलेज, हाजीपुर से एसएनएस कॉलेज, मोतिहारी के लिए जारी स्थानांतरण आदेश (मेमो संख्या बी/2367) को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि यह आदेश मनमाना और अवैध है और इसे शक्ति के दुरुपयोग के रूप में देखा जाना चाहिए।
याचिका में यह तर्क भी पेश किया गया कि वह विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पद पर कार्यरत हैं, जबकि विभाग के एक अन्य शिक्षक, डॉ. प्रकाश कुमार, अस्वीकृत पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में ‘पोस्ट के रेशनलाइजेशन’ के नाम पर उनका स्थानांतरण अनुचित है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्र ने अदालत को बताया कि कॉलेज के प्राचार्य द्वारा 31 मार्च 2023 को विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र (अनुलग्नक-5) से स्पष्ट है कि डॉ. मीना का पद स्वीकृत है, जबकि डॉ. प्रकाश कुमार का पद स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने डॉ. मीना को स्थानांतरित किया।
अदालत ने विश्वविद्यालय को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है और विस्तृत प्रतिवाद हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ट्रांसफर आदेश को अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया गया। अदालत ने सह-प्रतिवादी डॉ. प्रकाश कुमार को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया और मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 तय की।
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