राहुल गांधी मानहानि केस: वॉयस सैंपल की अर्जी खारिज, अब हाईकोर्ट पहुंचे भाजपा नेता विजय मिश्र

HIGHLIGHTS
- वॉयस सैंपल मिलान की अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे विजय मिश्र।
- ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती।
- मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। वॉयस सैंपल का मिलान कराने की अर्जी खारिज किए जाने के बाद शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्र ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है।
यह मामला वर्ष 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है। भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को सुलतानपुर की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले में 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और जमानत ले ली थी। बाद में शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ विजय मिश्र की ओर से सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल की गई थी। सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद अब उन्होंने लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि एक सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के रुख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.






























Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.