लाल किला धमाका मामला: पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 शवों के अंतिम संस्कार को दी हरी झंडी

HIGHLIGHTS
- पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA की DNA रिपोर्ट के बाद 11 मृतकों के अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी है।
- DNA जांच से सभी मृतकों की पहचान की पुष्टि हुई, जिसके बाद अवशेषों को परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई।
- अदालत ने निर्देश दिया कि अंतिम संस्कार पूरी गरिमा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किया जाए।
पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की डीएनए रिपोर्ट के आधार पर 11 मृतकों के अवशेषों का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज पीतांबर दत्त ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
अदालत के आदेश में कहा गया है कि सभी मृतकों का अंतिम संस्कार पूरी गरिमा और सम्मान के साथ किया जाए। साथ ही मृतकों की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का भी ध्यान रखा जाए। इस फैसले में आत्मघाती हमले में मारे गए मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर के अवशेषों का अंतिम संस्कार भी शामिल है।
DNA जांच से हुई मृतकों की पहचान
NIA ने अदालत में डीएनए रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें 11 मृतकों की पहचान की पुष्टि हुई। अधिकारियों के अनुसार, घटना के बाद शवों की स्थिति काफी खराब होने के कारण पहचान करना चुनौतीपूर्ण था। डीएनए मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अवशेषों को अंतिम संस्कार के लिए सौंपने की अनुमति दी गई।
परिजनों की मांग पर अदालत ने दिया आदेश
मृतकों के परिवारों की ओर से अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी गई थी। अदालत ने मामले के मानवीय पहलू और परिजनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो और इसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।
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