रेवाड़ी में डबल मर्डर केस में दो दोषियों को आजीवन कारावास

HIGHLIGHTS
- मार्च 2019 में हरियाणा के गांव लिसाना में नाली के विवाद को लेकर हुए झगड़े में दो सगे भाइयों की चाकू मारकर हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
- अदालत ने दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
- पड़ताल के अनुसार, गांव के हंसराज ने बताया कि उनके ताऊ के लड़के धर्मबीर और कमल का झगड़ा गांव के ही राजेन्द्र के परिवार के साथ गंदे पानी की नाली को लेकर पहले भी कई बार हो चुका था।
- 30 मार्च 2019 को सुबह करीब 10:30 बजे दिनेश, देवेन्द्र उर…
मार्च 2019 में हरियाणा के गांव लिसाना में नाली के विवाद को लेकर हुए झगड़े में दो सगे भाइयों की चाकू मारकर हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पड़ताल के अनुसार, गांव के हंसराज ने बताया कि उनके ताऊ के लड़के धर्मबीर और कमल का झगड़ा गांव के ही राजेन्द्र के परिवार के साथ गंदे पानी की नाली को लेकर पहले भी कई बार हो चुका था। 30 मार्च 2019 को सुबह करीब 10:30 बजे दिनेश, देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू, उनकी पत्नी शीतल व ममता और राजेन्द्र की पत्नी माया ने मिलकर धर्मबीर और कमल से विवाद बढ़ा दिया।
सूचना पाकर मौके पर आए परिजन बीच-बचाव करने पहुंचे, लेकिन देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान चाचा सत्यवान भी घायल हुए और शिकायतकर्ता पर भी हमला करने का प्रयास किया गया। घायल धर्मबीर और कमल को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मामले में थाना सदर, रेवाड़ी में हत्या और मारपीट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मुख्य आरोपी दिनेश और देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू के अलावा उनकी पत्नियों शीतल और ममता तथा राजेन्द्र की पत्नी माया को गिरफ्तार किया गया।
सदर थाना पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दिनेश और देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू को धर्मबीर और कमल की हत्या का दोषी करार दिया।
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