यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ फिर जारी हुआ जमानती वारंट, जानें पूरा मामला

HIGHLIGHTS
- न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने मामले में नए वारंट जारी करने का आदेश दिया।
- शिकायतकर्ता विकास पांडे ने 2018 में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
- विवाद की वजह ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया एक वीडियो है।
दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ शनिवार को नए जमानती वारंट जारी किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने विकास संस्कृत्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दायर शिकायत पर यह आदेश दिया। पांडे ने आरोप लगाया था कि राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर उनकी मानहानि की थी।
इस मामले में इससे पहले 17 अक्टूबर को भी अदालत ने ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे। दरअसल, नोटिस तामील कराने के लिए पहुंचे प्रोसेस सर्वर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि राठी के घर पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद अदालत ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके पते पर नए समन भी जारी किए थे।
पांडे की तरफ से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने बताया था कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं। वह दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारत आए थे।
अदालत ने यह भी उल्लेख किया था कि ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था।
2018 में दर्ज हुई थी मानहानि की शिकायत
यह मामला विकास पांडे की ओर से वर्ष 2018 में दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत से संबंधित है। पांडे ने ध्रुव राठी के खिलाफ यह शिकायत तब की थी, जब यूट्यूबर ने अपने चैनल पर उनके बारे में एक वीडियो अपलोड किया था।
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