जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में स्वतंत्र भारद्वाज ने मांगी नियमित जमानत, 14 सितंबर को होगी सुनवाई

HIGHLIGHTS
- शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस पर उचित धाराएं जोड़ने का दावा किया गया है।
- भारद्वाज को 4 सितंबर को बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया था।
- अदालत ने उनकी हिरासत 21 सितंबर तक बढ़ा दी है।
नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी की कार्यकर्ता के पिता पर हमले के मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है। उनकी जमानत याचिका पर 14 सितंबर को विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अधिनियम) की अदालत में सुनवाई होगी। भारद्वाज फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी हिरासत 21 सितंबर तक बढ़ाई जा चुकी है।
4 सितंबर को बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने स्वतंत्र भारद्वाज को 4 सितंबर को बुलंदशहर से हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली लाकर गिरफ्तार किया गया।
भारद्वाज की ओर से अधिवक्ता उमेश चंद्र शर्मा ने जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही संबंधित सभी एफआईआर रद्द कर चुका है। साथ ही कहा गया है कि मौजूदा एफआईआर 23 जून को दर्ज की गई थी।
नेताओं के थाने पहुंचने के बाद फंसाने का आरोप
जमानत याचिका में आरोप लगाया गया है कि 3 सितंबर को कुछ राजनीतिक नेताओं के संसद मार्ग थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को मामले में फंसाने की कार्रवाई शुरू की।
याचिका के मुताबिक, इसके बाद शिकायतकर्ता का पूरक बयान दर्ज किया गया। एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं जोड़े जाने के आधार पर भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया।
बचाव पक्ष ने मांगी नियमित जमानत
बचाव पक्ष ने अदालत से स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित जमानत देने की मांग की है। वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋषव रंजन ने इससे पहले दावा किया था कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने उचित धाराएं जोड़ने और 72 घंटे के भीतर भारद्वाज को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था।
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