दिल्ली में फिर लागू हुआ ‘पीयूसी नहीं, तो ईंधन नहीं’ नियम, बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

HIGHLIGHTS
- राजधानी के सभी 400 पेट्रोल पंपों पर निगरानी बढ़ाई गई है।
- पंपों पर विशेष रूप से एनपीआर कैमरे लगाए गए हैं।
- कैमरों की मदद से बिना पीयूसीसी वाले वाहनों की पहचान हो रही है।
नई दिल्ली। सर्दियों की शुरुआत के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। इसी को देखते हुए गुरुवार से राजधानी में एहतियात के तौर पर पेट्रोल पंपों पर एक बार फिर ‘पीयूसी नहीं, तो ईंधन नहीं’ नियम लागू कर दिया गया है। अब ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जा रहा है, जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं है।
एनपीआर कैमरों से हो रही पीयूसीसी की जांच
दिल्ली के सभी 400 पेट्रोल पंपों पर इस अभियान को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पंपों पर लगाए गए विशेष एनपीआर कैमरे बिना पीयूसीसी वाले वाहनों की पहचान कर रहे हैं। इसके बाद वाहन के नंबर का उल्लेख करते हुए वहां लगे स्पीकर से उद्घोषणा की जा रही है।
हालांकि, पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि दिल्ली सरकार की ओर से इस नए नियम को लेकर उन्हें कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है। इसके बावजूद मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर वे इसे लागू कर रहे हैं।
गुरुवार को दिल्लीभर के पेट्रोल पंपों पर इस तरह के कुछ ही मामले सामने आए। ऐसे मामलों में वाहन चालकों को पहले पीयूसी बनवाने के लिए कहकर वापस भेजा जा रहा है।
इस बीच, पीयूसी बनवाने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पीयूसी सेंटरों पर वाहनों की कतारें लगने के साथ मामलों में करीब 50 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की जा रही है।
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