पूर्व अग्निवीरों को गुजरात पुलिस में सीधी भर्ती का मौका, लिखित परीक्षा से मिलेगी छूट

HIGHLIGHTS
- पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान बरकरार।
- अधिकतम आयु सीमा में 3 साल तक की छूट।
- पहले बैच के उम्मीदवारों को 5 साल की आयु छूट।
अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने पुलिस विभाग में भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को एक और राहत दी है। गृह विभाग की ओर से 9 अक्टूबर 2026 को जारी संशोधित नियमों के तहत अब पुलिस विभाग के निर्धारित वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से भी छूट मिलेगी।
इससे पहले राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी थी। अब दोनों परीक्षाओं से राहत मिलने के बाद पुलिस में नौकरी पाने के इच्छुक पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया आसान होगी। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने X पर पोस्ट कर इस फैसले की आधिकारिक जानकारी दी।
20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान बरकरार
राज्य सरकार ने 17 जुलाई 2026 को जारी मूल नियमों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। इसका लाभ गुजरात के मूल निवासी या स्थायी निवासी उन पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों यानी सेना, नौसेना या वायुसेना में अपनी सेवा पूरी कर ली है और जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन में सफल रहे हैं।
गृह विभाग के नए संशोधन के तहत मूल नियमों में नियम 5 के बाद नियम 5A जोड़ा गया है। इसके अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। यह संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।
आयु सीमा और किन पदों पर मिलेगी राहत?
आयु सीमा में छूट: मूल नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। वहीं, अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए पांच साल की छूट का प्रावधान है। 9 अक्टूबर को किए गए संशोधन में इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
किन पदों पर मिलेगा लाभ: मूल नियमों के परिशिष्ट के अनुसार, गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले पदों में आर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर (आर्म्ड PSI), आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल, SRPF प्लाटून कमांडर, SRPF पुलिस कांस्टेबल और जेल विभाग के कुछ पद शामिल हैं।
हर्ष संघवी ने X पर दी जानकारी
इस फैसले के लाभ बताते हुए हर्ष संघवी ने कहा, "देश की सुरक्षा के लिए अपनी जवानी में बॉर्डर पर दिन-रात काम करने वाले अग्निवीर आने वाले दिनों में गुजरात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस फोर्स को मजबूत करने और काम करने में काम कर सकेंगे।"
उन्होंने आगे कहा कि सीमावर्ती इलाकों में मुश्किल हालात में काम करने वाले युवाओं के अनुभव का सीधा लाभ राज्य की कानून-व्यवस्था को मिलेगा।
विस्तृत सरकारी प्रस्ताव जल्द होगा जारी
सरकार आधिकारिक प्रस्ताव (GR) और प्रेस नोट के माध्यम से भर्ती के नियमों, पात्रता और शर्तों को लेकर विस्तृत जानकारी जारी करेगी। गुजरात और अन्य राज्यों के अग्निवीरों की पात्रता समेत सभी विवरण सरकार की ओर से जारी होने वाले प्रस्ताव में स्पष्ट किए जाएंगे।
इस बदलाव के तहत पूर्व अग्निवीरों को गुजरात पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट, लिखित परीक्षा से छूट और आयु सीमा में राहत का लाभ मिलेगा। हालांकि, उम्मीदवारों को भर्ती के अन्य लागू नियमों और जरूरी योग्यता संबंधी शर्तों को पूरा करना होगा।
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