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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पैदल चलने के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार करार दिया है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ का अधिकार, मोटर वाहनों की निर्बाध आवाजाही से अधिक महत्वपूर्ण है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) (देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत संरक्षित है। पीठ ने यह भी…





