सीजेपी प्रदर्शन मामला: CJI बोले- मीडिया ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया

HIGHLIGHTS
- CJI सूर्य कांत ने सीजेपी मामले में हुई मीडिया रिपोर्टिंग को गलत बताया।
- उन्होंने कहा कि अदालत में कोई याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी।
- सीजेआई ने गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर नाराजगी जताई।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई से जुड़े मामले में हुई मीडिया रिपोर्टिंग पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार नहीं किया था और इस संबंध में प्रकाशित खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत थीं।
सीजेआई ने दी सफाई
सीजेआई सूर्य कांत ने कहा कि मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की ओर से केवल एक अनुरोध (रिप्रेजेंटेशन) भेजा गया था। उन्होंने कहा कि मीडिया ने गलत तरीके से यह खबर प्रकाशित कर दी कि उन्होंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में रजिस्ट्री से जानकारी ली गई तो पता चला कि उस समय तक कोई भी याचिका या दस्तावेज दाखिल ही नहीं किया गया था।
गलत रिपोर्टिंग पर जताई नाराजगी
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई ने इस पूरे घटनाक्रम को मीडिया की गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाहीपूर्ण रिपोर्टिंग बताया।
उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों से यह गलत प्रचारित किया गया कि मामला अदालत में दायर किया गया था और मुख्य न्यायाधीश ने उसे सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। जबकि सुबह 10 बजे तक अदालत में एक भी पन्ना दाखिल नहीं किया गया था।
'रिप्रेजेंटेशन को रिट याचिका नहीं माना जा सकता'
सीजेआई ने कहा कि संबंधित व्यक्ति की ओर से केवल एक पत्र भेजा गया था, जिसे रिट याचिका नहीं माना जा सकता।
उन्होंने कहा कि जब कोई विधिवत याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी, तो उस पत्र को रिट याचिका मानने का कोई आधार नहीं था। इसके बावजूद बिना तथ्य जांचे इस मामले की रिपोर्टिंग की गई।
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