मुजफ्फरनगर में डेढ़ साल की मासूम से रेप मामले में चचेरे भाई को उम्रकैद, 2 लाख का लगा जुर्माना

HIGHLIGHTS
- डेढ़ साल की मासूम से रेप मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
- अदालत ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए।
- कोर्ट ने आरोप तय होने के 21 दिन के भीतर मामले में फैसला सुनाया।
मुजफ्फरनगर। डेढ़ साल की मासूम से रेप के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी चचेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अदालत ने केवल 21 दिन में फैसला सुनाया।
यह मामला खतौली थाना क्षेत्र के गांव मोहिउद्दीनपुर का है। 12 मार्च 2026 को आरोपी टिंकू उर्फ पिंकू डेढ़ साल की अपनी चचेरी बहन को बिस्कुट दिलाने के बहाने घर से लेकर गया था।
कुछ समय बाद जब बच्ची वापस घर पहुंची तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण सबूत जुटाए और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। विशेष पॉक्सो कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए और मामले में प्रभावी पैरवी की गई।
विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने 3 जुलाई को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए महज 21 दिन में फैसला सुनाया गया। अदालत ने टिंकू उर्फ पिंकू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित बच्ची को दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
मुजफ्फरनगर पुलिस के अनुसार, यह मामला ऑपरेशन कन्विक्शन और मिशन शक्ति के तहत चिन्हित किया गया था। पुलिस ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को जल्द सजा दिलाई जा सकी।
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