बंगाल उपचुनाव में TMC के नाम और चिह्न पर रोक, दोनों गुटों को चुनना होगा नया विकल्प

HIGHLIGHTS
- दोनों गुटों को अलग पहचान के साथ चुनाव लड़ना होगा।
- आयोग ने नए विकल्प चुनने की अनुमति दी।
- उपचुनाव के लिए अलग पार्टी नाम का विकल्प मिलेगा।
पश्चिम बंगाल। विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दोनों गुटों को लेकर अंतरिम फैसला सुनाया है। आयोग ने दोनों गुटों को उपचुनाव में टीएमसी के पार्टी नाम और आधिकारिक चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
इस फैसले के बाद दोनों गुटों को उपचुनाव में अलग नाम और चुनाव चिह्न के साथ मैदान में उतरना होगा।
चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को क्या निर्देश दिए?
चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के मुताबिक, दोनों गुट पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी के मौजूदा चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें पार्टी के नाम का इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं होगी।
आयोग ने दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिह्न चुनने के लिए कहा है। इसके लिए वे आयोग की ओर से अधिसूचित विकल्पों में से चुनाव कर सकते हैं।
उपचुनाव में अब कैसे उतरेंगे दोनों गुट?
टीएमसी के दोनों गुटों को अब अलग पहचान के साथ चुनाव मैदान में उतरना होगा। उन्हें आयोग की ओर से उपलब्ध विकल्पों में से नया चुनाव चिह्न चुनना होगा और अलग पार्टी नाम के साथ चुनाव लड़ना होगा।
यह विवाद टीएमसी के नाम, चुनाव चिह्न और संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर दोनों गुटों के बीच चल रही खींचतान के बीच सामने आया है। चुनाव आयोग दोनों पक्षों के दावों पर विचार कर रहा है।
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