दिल्ली-एनसीआर
Red Bull को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द के इस्तेमाल पर रोक वाला FSSAI का आदेश रद

HIGHLIGHTS
- दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनाया फैसला
- न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने मामले की सुनवाई की
- FSSAI ने 30 जून, 2026 को जारी किया था आदेश
- रेड बुल को जवाब दाखिल करने का मौका नहीं मिला था
नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ओर से रेड बुल को अपने प्रोडक्ट पर 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द का इस्तेमाल बंद करने को लेकर जारी आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने पाया कि एफएसएसएआई ने यह निर्देश जारी करने से पहले कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया था।
'प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन'
अदालत ने कहा कि 30 जून, 2026 का आदेश याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने या कोई स्पष्टीकरण देने का मौका दिए बिना ही पारित कर दिया गया था।
इसी टिप्पणी के आधार पर अदालत ने 30 जून के आदेश को चुनौती देने वाली रेड बुल की याचिका को स्वीकार कर लिया। हालांकि, याचिका को केवल प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के सीमित आधार पर मंजूर किया गया।
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