नई दिल्ली: FSSAI की बड़ी कार्रवाई, सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

HIGHLIGHTS
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बुधवार को कार्रवाई की।
- सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ यह कदम उठाया गया।
- कंपनी का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बुधवार को सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।
FSSAI ने क्या कहा?
FSSAI ने एक बयान में बताया कि जांच के दौरान फूड सेफ्टी नियमों के गंभीर उल्लंघन सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। कंपनी को निर्देश दिया गया है कि लाइसेंस निलंबित रहने तक खाने-पीने से संबंधित सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रखी जाएं।
फूड रेगुलेटर के मुताबिक, उसका फोकस नियमों के अनुपालन के साथ साफ-सफाई और सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को सुनिश्चित करने पर है।
जांच के दौरान क्या कमियां मिलीं?
FSSAI ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई और हाइजीन से जुड़ी कई कमियां सामने आईं। इनमें पानी जमा होना, बदबू, गंदगी और खाना बनाने वाली जगहों की उचित सफाई नहीं होना शामिल था।
जांच में टमाटर, पपीते, गुड़ और काजू में फफूंद मिली। शिमला मिर्च सड़ी हुई पाई गई, जबकि खाना पकाने का तेल काला पड़कर खराब हो चुका था।
मांस और शाकाहारी भोजन अलग नहीं रखा गया
अधिकारियों के अनुसार, खाद्य पदार्थों के भंडारण में भी गंभीर कमियां मिलीं। निरीक्षण के दौरान मांस और शाकाहारी भोजन को अलग-अलग नहीं रखा गया था और मांस को भी उचित तरीके से स्टोर नहीं किया गया था।
इसके अलावा, कोल्ड स्टोरेज यूनिट में रखे खाद्य पदार्थों पर पानी की बूंदें टपकती हुई मिलीं।
बुनियादी ढांचे और कीट नियंत्रण से जुड़ी कमियां भी सामने आईं। इनमें रेफ्रिजरेटर से लीकेज, बर्फ जमना, प्लास्टर गिरना, कोल्ड स्टोरेज की कमी और खराब वेंटिलेशन शामिल थे। इसके साथ ही कॉकरोच और मक्खियां भी मिलीं।
निरीक्षण में साफ-सफाई, रिकॉर्ड रखने और पानी की जांच से जुड़े मानदंडों का भी उल्लंघन पाया गया।
करीब 74 किलो खराब खाद्य पदार्थ नष्ट
एजेंसी ने बताया कि मौके पर ही करीब 74 किलोग्राम खराब खाद्य पदार्थों को नष्ट कर दिया गया। कंपनी का अनुपालन स्कोर केवल 30 प्रतिशत रहा, जिसे नियमों का पालन न करने वाला माना गया।
इसके बाद FSSAI ने कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन की अवधि में कंपनी को खाद्य पदार्थों से जुड़ी सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
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